दोस्तों आज के लेख का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस लेख में हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसको PMSBY के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
दोस्तों भारत की एक नवीनतम रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट के अनुसार हर तीन या साढ़े तीन मिनट में रोड एक्सीडेंट में औसतन एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से एक घंटे में 53 रोड एक्सीडेंट और लगभग 19 व्यक्तियों की औसतन प्रतिदिन मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से अगर एक दिन में लगाएं तो कुल 1264 रोड एक्सीडेंट होते हैं तथा उनमें से 462 व्यक्तियों की मृत्यु प्रतिदिन हो जाती है।
आज के समय को देखते हुए हर भारतीय के लिए इंश्योरेंस टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही आवश्यक हो जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ अब आप खुद को गर्व से इंश्योर्ड कह सकते हैं। यह एक काफी सस्ता और किफायती इंश्योरेंस है जो पर्याप्त कवरेज प्रदान करता है। यह दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या उसके कारण होने वाली विकलांगता से सुरक्षा के लिए आम आदमी की सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है।
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क्या है PMSBY प्लान के पीछे की सोच
सबसे पहले इस महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी इंश्योरेंस प्लान जीवन योजना के पीछे की सोच को जानते हैं। भारतीय समाज के सबसे छोटे तबके तक इंश्योरेंस के लाभ को पहुंचाने के लिए इसकी पहुंच को सक्षम बनाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 2015 में शुरू किया गया था।
इसके तहत आप महीने में केवल ₹1.66 या फिर साल के मात्र ₹20 की लागत से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कस्टमर को कैसे लाभ होगा। तो इसका जवाब है इंश्योरेंस के मूल सिद्धांत का लाभ उठाकर यानी कि बड़ी संख्या में आम लोगों में फैले जोखिम के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सिर्फ ₹20 प्रति वर्ष के मामूली शुल्क पर मृत्यु और विकलांगता कवरेज प्रदान करती है।
यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए बनी है, जहां मौसमी रोजगार और अपर्याप्त चिकित्सा सर्विसेज के कारण दुर्घटना के शिकार लोग सस्ती और समय पर चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सभी भारतीय नागरिकों, जिसकी उम्र 18 से 70 के बीच में है, यह सुविधा उनको प्रदान की जाती है। फसल बर्बादी की तरह ही दुर्घटना आपकी आय अर्जित करने की अक्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर सकती है या खत्म कर सकती है।
इससे आपके परिवार पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से कर्ज बढ़ने और वित्तीय अनिश्चितता का प्रभाव कई पीढ़ियों तक पड़ सकता है। अथार्थ कई पीढ़ियां कर्ज में दब सकती हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना की स्थिति में आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है।
PMSBY योजना के लाभ
अब नजर डालते हैं इस बीमा योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में।
- इसमें यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे ₹2 लाख का कवरेज दिया जाता है उसके नॉमिनी को या उसके परिवार को।
- अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती और इस एक्सीडेंट के कारण वह अपनी दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पांव गंवा देता है तो इस सूरत में भी उसको ₹2 लाख दिए जाते हैं।
- अगर बीमित व्यक्ति अपनी एक आंख और एक हाथ या एक आंख या एक पैर पूर्ण रूप से जिसकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती अर्थात आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो भी ₹2 लाख मिलते हैं।
- इसके अलावा यदि इस दुर्घटना के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण बीमित व्यक्ति की जो है, एक आंख या एक पांव या एक हाथ डैमेज हो जाता है और उसकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती, तब भी बीमित व्यक्ति को ₹1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
PMSBY में पात्रता
18 से 70 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हो सकता है। चाहे आप सिंगल हों या परिवार को स्पोर्ट करते हों या रोजाना मजदूरी कमाने वाले हों या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में कर्मचारी हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आप सभी को कवर करती है। ऑफर के तहत मिलने वाले लाभों के कारण इस इंश्योरेंस को बिना किसी हिचक के खरीदा जा सकता है।
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PMSBY के नियम
दोस्तों अब जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सुविधा का लाभ उठाने के लिए क्या क्या नियम और शर्तें हैं।
- आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस का बचत खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- यदि बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी देनी होगी ताकि उसको लिंक किया जा सके।
- यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक बचत खाते हैं तो वह केवल एक ही बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल हो सकता है।
- इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 70 वर्ष तक बीमित व्यक्ति को कवर करता है। उसके बाद यह बीमा समाप्त हो जाता है।
अन्य शर्तें
- एक व्यक्ति केवल एक ही पॉलिसी ले सकता है। पॉलिसी लेने की तिथि के अनुसार प्रीमियम की राशि में कोई भी बदलाव नहीं होगा , यानी कि जो पहली बार आपकी राशि कटती है, हर साल आपकी वही राशि आपके खाते से ऑटो डेबिट हो जाती है। बीमा जारी होने के लिए बैंक के साथ आपका मोबाइल नंबर जरूर अपडेट होना चाहिए।
- ऑटो रिन्यूअल एक्टिवेट करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया एसएमएस आपको कन्फर्म करना होगा।
- इंश्योरेंस पार्टनर के रूप में आपकी पर्सनल जानकारी बजाज आलियांज के साथ शेयर की जा सकती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट बीमा कंपनी है।
- इंश्योरेंस पूरी तरह से विश्वास पर आधारित होता है। अगर इंश्योरेंस फॉर्म में आपकी दी गई जानकारी गलत निकलती है तो पॉलिसी कैंसिल हो सकती है और आपने जो पहले से भुगतान किया है उस प्रीमियम का नुकसान भी आपको हो सकता है।
- ज्वाइंट अकाउंट होल्डर भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हो सकते हैं। यदि आपका खाता ज्वाइंट है तो उस खाते के दोनों अकाउंट होल्डर इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- जॉइंट अकाउंट होल्डर को दोनों लोगों के लिए अलग अलग प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
PMSBY बीमी कवरेज कब समाप्त होगा
अब बात करते हैं कि क्या यह कवरेज कभी खत्म भी हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है।
- अगर आपकी उम्र 70 साल या इससे अधिक हो चुकी है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कवरेज जो है, नहीं रह पाएगा।
- अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाता है या आप उसको बंद कर देते हैं या आपकी जो है पॉलिसी चालू रखने के लिए उसके अंदर पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तब भी यह इंश्योरेंस अपने आप कैंसिल हो जाता है।
- एक व्यक्ति केवल एक ही पॉलिसी के लिए पात्र होता है। यदि आपका एक से अधिक खातों से बचत खातों से इसका प्रीमियम कटता है, तो वह बेकार होता है। आपको केवल एक ही प्रीमियम के एवज में एक ही पॉलिसी मिलती है और उसी का कवरेज आपको मिलता है।
PMSBY के लिए आवश्यक दस्तावेज
अब बात करते हैं पीएमएफबीवाई के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं वे कौन कौन से हैं। आपको आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी और आपको अपना मोबाइल नंबर फार्म में अनिवार्य रूप से भरना होगा। आप जिस व्यक्ति को भी नामांकित करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का विवरण भी फार्म में भरना होगा।
यदि दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका नॉमिनी बीमे की राशि का दावा कैसे कर सकता है? आइए जानते हैं।
पीएमएफबीवाई के तहत लाभ के लिए दावा करने की प्रक्रिया
सबसे पहले मृत्यु की सिचुएशन में दुर्घटना होने के बारे में तुरंत बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां पर उसका खाता है, वहां पर देनी होगी। उसके बाद क्लेम फॉर्म को पूरा भरकर, सही तरीके से भरकर उसे सबमिट करना है। पूरा दावा फार्म अर्थात क्लेम फॉर्म आपको दुर्घटना होने के 30 दिन के भीतर भीतर बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस जहां पर भी आपका बीमा है वहां पर जमा कराना होगा।
क्लेम फॉर्म के साथ आपको एफआईआर, एफआईआर की मूल प्रति या फिर अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तो उसके डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर अगर विकलांगता आ जाती है तो विकलांगता के मामले में सिविल सर्जन द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा।
उसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस , जो है खाते के विवरण को, उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, सत्यापित करेगा और फिर दावा प्रस्तुत करने के 30 दिन के भीतर उस मामले को बीमा कंपनी को भेज देगा। बीमाकर्ता तब यह पुष्टि करेगा कि बीमा धारक मास्टर बीमा पॉलिसी में बीमित व्यक्तियों की सूची में है या नहीं।
उसके बाद बैंक से दस्तावेज प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उस दावे पर कार्यवाही की जाएगी। उसके जो दावा स्वीकार हो जाता है उसके नामांकित व्यक्ति या बीमा धारक के खाते में उस पैसे को भेज दिया जाता है। यदि बीमा धारक ने नामांकित व्यक्ति नियुक्त नहीं किया है तो मृत्यु दावे का भुगतान कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा।
कानूनी उत्तराधिकारी को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रक्रिया पूरी करने के लिए बैंक को अधिकतम 30 दिन का समय ही दिया जाता है।